रिपोर्ट -इमरान खान
जावद। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में बसे जावद तहसील के ग्राम कुण्डला में नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम काश्त पट्टा दिया गया था। बावजूद निर्धारित भूमि पर अफीम की फसल नहीं बोते हुए अफीम काश्त ने शासकीय भूमि पर अफीम की खेती शुरू कर दी शिकायतकर्ता रज्जाक पिता ईमान बख्श निवासी ग्राम कुंडला ने नारकोटिक्स आयुक्त उप आयुक्त को भी शिकायतकर्ता ने लिखित पत्र भेज कर अफीम की हो रही अवैध खेती से अवगत कराया है। शिकायतकर्ता ने लिखित पत्र में बताया है कि ग्राम कुण्डला तहसील जावद जिला नीमच निवासी हुं। ग्राम पंचायत कुण्डला तहसील जावद जिला नीमच में विभाग द्वारा कैलाशनाथ रूपनाथ निवासी ग्राम कुण्डला निवासी को नीमच जिले द्वारा अफीम खेती के लिए पट्टे जारी किया गया था। बावजूद कैलाशनाथ रूपनाथ ने जिस का खसरा नंबर पर खेती हेतु पट्टा जारी किया गया है। उक्त खसरा नंबर नंबर पर अफीम की काश्त न करते हुए अन्य शासकीय भूमि खसरा नंबर 731 पर अफीम की अवैध रूप से अफीम खेती तैयार कर ली है। कैलाश नाथ के द्वारा शासकीय भूमि पर पट्टे की शर्तों के उल्लंघन में जो अवैध खेती है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई व अवैध खेती नष्ट करने की उच्च अधिकारियों से मांग की है।