नीमच। मध्यप्रदेश व राजस्थान के सबसे चर्चित कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी प्रकरण में 6 जनवरी सोमवार को विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट में अंतिम तर्क होंगे। इसके बाद इस चर्चित प्रकरण में फैसला होगा। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने 1650 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया था, जो कि नीमच के इतिहास में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में इतना बडा चालान पेश नहीं हुआ होगा, क्योंकि मादक पदार्थ 2500 किलो था, जिसमें डोडाचूरा, अफीम कालादाना शामिल था। नीमच व आसपास के जिलों में इतनी बडी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त होने की यह पहली कार्रवाई थी, इस कार्रवाई के बस लंबे समय से सरगना बाबू उर्फ जयकुमार सिंधी द्वारा चलाए जा रहे रैकेट का धीरे—धीरे सफाया हो गया और इस गिरोह में पुलिसकर्मी से लेकर अन्य व्यापारी शामिल है, जो वर्तमान में सलाखों के पीछे है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की नीमच ईकाई ने 27 अगस्त 2021 को नीमच के औद्वयोगिक क्षेत्र में दबिश देकर कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी सहित अन्य लोगों को मौके से पकडा था और बाबू सिंधी के गोदाम से 255 क्विंटल मादक पदार्थ जब्ती में लेकर एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू की थी। जांच में खुलासा हुआ था कि बाबू सिंधी बडे पैमाने पर अंतर्राज्यीय गिरोह का संचालन कर रहा था और पुलिसकर्मियों की भी इसमें सांठगांठ रही, पुलिस आरक्षक पंकज कुमावत के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले और बाद में पंकज को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस विभाग ने उसे नौकरी से बर्खाश्त कर दिया। लंबी जांच के बाद विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट में सीबीएन ने 1650 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस प्रकरण में अब तक 10 आरोपी बनाए गए है, जिसमें नीमच सहित प्रदेश की अन्य जिलों में 8 तस्कर रखे हुए है और दो तस्कर अभी तक फरार चल रहे है। विशेष न्यायालय में बीते दो वर्ष तक इस प्रकरण में सुनवाई चल रही थी। कानूनी पेचीदगी के चलते अंतिम बहस की तारीख लगातार बढती जा रही थी, लेकिन अब 6 जनवरी निर्धारित हो गई है। यह अंतिम बहस चार से पांच दिनों तक चलने का अनुमान है, क्योंकि आरोपियों की संख्या अधिक है, अंतिम बहस को विशेष न्यायाधीश महोदय आलोक सक्सेना सुनेंगे और इसके बाद आगे फैसले की तरफ यह प्रकरण बढेगा।
हाईकोर्ट में लगा दी थी याचिका, इस वजह से अंतिम बहस टली—
कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी द्वारा कानूनी पेचिदगियों का फायदा उठाते हुए कई प्रयास किए। हाईकोर्ट खंडपीठ इंदौर में बाबू सिंधी पर से एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका लगा दी थी, इस वजह से नीमच कोर्ट में अंतिम बहस सालभर से नहीं हो पा रही थी, हाईकोर्ट से मामला क्लियर होने के बाद अब अंतिम बहस की तारीख सुनिश्चित हुई है। जिस पर हर वर्ग की निगाहें है।
कुख्यात तस्कर बाबू ने बेटे के फर्जी दस्तावेज बनाकर ली थी अंतरिम जमानत और नीमच में दिया फायरिंग की घटना को अंजाम—
कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी ने जनवरी 2024 को एक माह तक अंतरिम जमानत जेल से ली थी, इसके लिए उसने उसके बेटे को गंभीर बताया, पैरोल की अवधि एक माह आगे बढाने के लिए रतलाम के चिकित्सक का प्रमाण पत्र हाईकोर्ट में पेश किया गया और अवधि बढाई और 4 फरवरी को नीमच के समाजसेवी पर बाबू सिंधी ने उसके साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला करवाया था, यह प्रकरण भी नीमच न्यायालय में चल रहा है वहीं बाबू सिंधी के खिलाफ मंदसौर जिले में दो एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण भी पंजीबद्ध है। बाबू सिंधी ने कोर्ट व सीबीएन को गुमराह करने के लिए कैलाश गदिया के नाम का फर्जी अनुबंध का भी उपयोग किया, लेकिन जब्ती स्थल गोदाम दूसरे का होने के संबंध में कोई सबूत नहीं पेश कर पाया, जिस अनुबंध पत्र का उपयोग किया गया, वह भी जांच में फर्जी निकला और कैलाश गदिया द्वारा लिखे जाने से मना कर दिया।
जिस फार्म हाउस पर बंदूक से केक काटा, उसे प्रशासन ने जमींदोज किया—
तस्कर बाबू सिंधी की पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से सांठगांठ थी और इसी वजह से वह बेखौफ होकर नीमच जिला मुख्यालय पर ही मादक पदार्थ एकत्रित कर पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में भिजवाता था। बाबू सिंधी के जन्म दिवस पर तत्कालीन नीमच सिटी टीआई नरेंद्रसिंह ठाकुर, बर्खाश्त आरक्षक पंकज कुमावत व अन्य पुलिसकर्मी उसके चौथखेडा फोरलेन पर स्थित फार्म हाउस पर गए थे, बंदूक से केक काटा गया और वीडियो वायरल होने के बाद टीआई ठाकुर और बर्खाश्त आरक्षक पंकज कुमावत पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई भी की थी। बाबू सिंधी के अवैध फार्म हाउस को जिला प्रशासन ने पिछले साल जमींदोज कर दिया है।
ये है अभी जेल में बंद—
1. जयकुमार उर्फ बाबू सिंधी पिता तोलाराम सिंधी निवासी स्कीम नंबर 36 बी, नीमच
2. अनुराग पिता चेतन ऐरन निवासी स्कीम नंबर 36 बी, नीमच।
3. राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी भंवरासा।
4. अशोक पिता रामेश्वर डांगी निवासी कोटडामाता तहसील सीतामउ जिला मंदसौर।
5. कैलाशचंद्र पिता रामस्वरूप गदिया निवासी तापडियों का मोहल्ला, बस्सी तहसील जिला चित्तोडगढ राजस्थान।
6. पकज पिता स्वर्गीय रामदयाल कुमावत, बर्खाश्त आरक्षक, इंदिरा नगर नीमच।
7. सौरभ कोचेटा पिता सरदारमल कौचटटा निवासी नीमच सिटी
8. प्रकाश गोलू मोटवानी निवासी प्रताप मार्ग नीमच
ये है फरार आरोपी—
1. विनोद गुर्जर निवासी झालरी थाना नीमच सिटी
2. शिवचरण गुर्जर निवासी झालरी थाना नीमच सिटी।